छत्तीसगढराज्य

Presidential Election Vote : देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू

रायपुर, 18 जुलाई। Presidential Election Vote : देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सोमवार सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मतदान केंद्र में कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पहला वोट डाला है, तो दूसरी ओर भाजपा से विधायक अजय चंद्राकर ने पहला वोट डाला है। उसके बाद एक-एक करके विधायक नारायण चंदेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत भी मतदान कर चुके हैं।

इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए आई मतपेटी को विधानसभा के समिति कक्ष-2 में बने मतदान केंद्र में पहुंचाई गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी. दयानंद की मौजूदगी में निर्वाचन अधिकारियों ने सुबह स्ट्रांग रूम से मतपेटी को पूरी सुरक्षा में निकालकर मतदान केंद्र में पहुंचाया। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायक मोहित केरकेट्टा और विपक्ष के विधायक डॉ. कृष्ण मूर्ति बांधी भी उम्मीदवारों के एजेंट के तौर पर (Presidential Election Vote) मौजूद रहे।

राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतपेटी को कुछ इस तरह तैयार किया गया।

राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतपेटी को कुछ इस तरह तैयार किया गया।

दोनों विधायकों को पहले मत पेटी को बक्से से निकाल कर खाली होने को पुष्टि के लिए दिखाया गया। इसके बाद निर्वाचन अधिकारियों ने मतपेटी को टैग और फ्लैग लगा कर सील किया। इस से पहले दोनों उपस्थित विधायकों और निर्वाचन अधिकारियों ने मतपेटी के सीलिंग टैग पर हस्ताक्षर भी किए। मतदान की यह प्रक्रिया शाम पांच बजे तक चलेगी।

मतदान के बाद दिल्ली भेजी जाएगी सामग्री

बताया जा रहा है, मतदान के बाद मतपेटी और दूसरे दस्तावेज दिल्ली भेजे जाएंगे। उनकी सुरक्षा के लिए एक दस्ता और निर्वाचन आयोग के अधिकारी साथ रहेंगे। वहां भारत निर्वाचन आयोग के स्ट्रांग रूम में मतपेटी को जमा किया जाएगा। मतों की गिनती 21 जुलाई को दिल्ली में ही होगी।

776 सांसद और 4,120 विधायक

राष्ट्रपति चुनाव में कुल 776 सांसद और 4,120 विधायक मतदान करेंगे। वोटों का कुल मूल्य (वैल्यू) 10,86,431 है। विधायकों के वोटों की वैल्यू 5,43,231 और सांसदों के वोटों की वैल्यू 5,43,200 है। 2017 में राष्ट्रपति चुनाव 17 जुलाई को हुए थे और परिणाम 20 जुलाई को घोषित किया गया था।

निर्वाचन पद्धति

भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, पुडुचेरी एवं जम्मू व कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 2021 तक, निर्वाचक मंडल में 776 सांसद और 4,120 विधायक शामिल हैं।

निर्वाचन पद्धति के अनुसार निर्वाचक मंडल के सदस्यों को अलग-अलग संख्या में मत प्रदान किए जाते है, जैसे कि सांसदों और विधायकों का कुल वजन लगभग बराबर होता है और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की मतदान शक्ति उनकी जनसंख्या के समानुपाती होती है। 2017 में कुल मिलाकर निर्वाचक मंडल के सदस्य 1,098,903 वोट डालने के पात्र थे, जो 549,452 वोटों के बहुमत के लिए एक सीमा थी।

राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार (Presidential Election Vote) के नामांकन में कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक के रूप में और 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदक के रूप में सदस्यता ली जानी चाहिए। चुनाव तत्काल-अपवाह मतदान प्रणाली के तहत गुप्त मतदान के माध्यम से होता है।

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