नई दिल्ली

Railway Compensation : ट्रेन में सामान हुआ चोरी तो न करें चिंता…तुरंत करें यह काम

दुर्ग, 4 दिसंबर। Railway Compensation : देश में रोजाना करोड़ों लोग भारतीय रेलवे में सफर करते हैं। ट्रेनों में सफर को ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने कई नियमों को बना रखा है। इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों को सफर का शानदार अनुभव देना है। इसके बावजूद अक्सर ट्रेनों में सामानों के चोरी होने की कई घटनाएं सामने निकलकर आती रहती हैं। ट्रेनों में सफर करते समय अगर किसी यात्री का सामान चोरी हो जाए। इस स्थिति में वह काफी परेशान हो जाता है।

यहां जानते हैं विस्तार से

ऐसे में वह अपने सामानों को ढूंढने के लिए लाख जतन (Railway Compensation) करता है। इसके बाद भी उसका सामान नहीं मिलता है। ट्रेन में सफर करते समय अगर आपका सामान भी चोरी हो जाए। ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको तुरंत करना चाहिए।

ट्रेन में सामान चोरी होने पर यात्रियों को तुरंत इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। अगर आपके द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस स्थिति में रेलवे आपके चोरी हुए सामान पर मुआवजा देने का काम करता है।

गौरतलब बात है कि मुआवजा पाने के लिए आपको कुछ जरूरी कामों को करना होगा। अगर आप इन कामों को नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपको मुआवजे का लाभ नहीं मिलेगा। 

भारतीय रेलवे की वेबसाइट के मुताबिक ट्रेन में सामान चोरी होने पर आप कोच अटेंडेंट, ट्रेन कंडक्टर, जीआरपी एस्कोर्ट या गार्ड से संपर्क कर सकते हैं। इन लोगों की ओर से आपको एक प्राथमिकी फॉर्म मिलेगा।

फॉर्म को भरने के बाद इसको आवश्यक कार्रवाई के लिए थाने में भेज दिया जाएगा। शिकायत दर्ज कराने के बाद रेलवे द्वारा सामान की जांच की जाएगी। जांच में अगर सामान नहीं मिलता है। इस स्थिति में रेलवे आपको उन सामानों का मुआवजा देगा। यह मुआवजा सामान की कीमतों (Railway Compensation) से कम हो सकता है।  

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button