नई दिल्ली, 16 सितंबर। Smoking in AC Coach : सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला ट्रेन के एसी कोच में खुलेआम सिगरेट पीती नजर आ रही है। जब सहयात्रियों ने उसे रोका और डिब्बे से बाहर जाकर धूम्रपान करने को कहा, तो उसने न सिर्फ मना किया, बल्कि उल्टा उनसे बहस करने लगी। महिला कैमरे पर चिल्लाते हुए कहती है, “पुलिस को बुलाओ, मैं नहीं जा रही बाहर।”
रेल कोच में धूम्रपान से यात्री परेशान
वीडियो में दिख रहा है कि महिला न सिर्फ धूम्रपान कर रही थी, बल्कि टोकने पर यात्रियों से तीखी बहस भी कर रही थी। जब एक यात्री ने उसे सिगरेट पीने से मना करते हुए वीडियो बनाना शुरू किया, तो उसने तुरंत रिकॉर्डिंग बंद करने को कहा, लेकिन खुद को सही ठहराती रही। यात्रियों ने उसे बाहर जाने को कहा तो महिला ने जवाब दिया, “तुम्हारे पैसों की नहीं फूंक रही हूं।”
रेलवे अधिनियम का उल्लंघन
रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत ट्रेनों के भीतर धूम्रपान पूरी तरह वर्जित है। ऐसा करना न केवल कानूनी अपराध है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और कोच सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है।
सोशल मीडिया पर नाराज़गी
वीडियो वायरल होते ही ट्विटर (अब X) पर यूजर्स की नाराज़गी फूट पड़ी। @DrHalaswami ने लिखा- ऐसे लोगों को ट्रेन और बस यात्रा से ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। @SiD_S ने कहा: 1 लाख की पेनल्टी लगाओ तब समझ आएगा।@AkhandaBharat ने लिखा: “ये देश के लिए शर्मनाक है। हमेशा के लिए सार्वजनिक परिवहन में बैन करो।
रेलवे ने की प्रतिक्रिया
रेलवे सेवा के आधिकारिक X हैंडल ने पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि ऐसी किसी भी स्थिति में 139 या RPF हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत शिकायत करें।
धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत जुर्माना (Smoking in AC Coach) या जेल या दोनों की सजा हो सकती है। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है।

