रायपुर, 12 फरवरी। Revised Guideline Rates : छत्तीसगढ़ राज्य में 20 नवम्बर 2025 से लागू की गई नवीन गाइडलाइन दरों में संशोधन के प्रस्ताव बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों से प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में विस्तृत विचार विमर्श हुआ और इन संशोधित गाइडलाइन दरों को अनुमोदित कर लिया गया।
उप महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इन तीनों जिलों के प्रस्तावों की समग्र समीक्षा की गई और उपयुक्त संशोधन किए गए। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन संशोधित गाइडलाइन दरों को 13 फरवरी 2026 से प्रभावी किया जाएगा।
आम नागरिक और संबंधित हितधारक इन संशोधित गाइडलाइन दरों के बारे में जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले संशोधित प्रस्तावों का परीक्षण किया जाएगा और उन्हें चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा।

