New Liquor Policy : छत्तीसगढ़ में रेस्टोरेंट्स में सस्ती शराब की बिक्री पर रोक…! हाई-ग्रेड शराब को किया अनिवार्य…कमिश्नर के बजाय कलेक्टर से लेना होगा अनुमति…यहां देखें

New Liquor Policy : छत्तीसगढ़ में रेस्टोरेंट्स में सस्ती शराब की बिक्री पर रोक…! हाई-ग्रेड शराब को किया अनिवार्य…कमिश्नर के बजाय कलेक्टर से लेना होगा अनुमति…यहां देखें

रायपुर, 14 फरवरी। New Liquor Policy : छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने एक नई बार नीति को लागू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत अब प्रदेश के उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट्स में सस्ती शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी। इसके स्थान पर, केवल हाई-ग्रेड शराब ही बिकेगी। इस नई नीति के तहत राज्य सरकार का उद्देश्य शराब की गुणवत्ता को बढ़ाना और साथ ही साथ अधिक राजस्व जुटाना है।

1 अप्रैल से लागू होगी ये योजना

नई बार नीति के तहत, यदि कोई पार्टी या कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, तो उसे बार कमिश्नर की अनुमति के बजाय अब कलेक्टर से आवेदन प्राप्त करना होगा। इस नियम का पालन 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से किया जाएगा, जब शराब की बिक्री के संबंध में नये दिशा-निर्देश लागू होंगे।

सरकार की इस नीति का उद्देश्य महंगी शराब के जरिए अधिक राजस्व प्राप्त करना है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। साथ ही, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी रेस्टोरेंट या बार में बची हुई शराब का नष्टकरण नहीं किया गया, तो उसे अवैध माना जाएगा।

इस बदलाव से राज्य के शराब व्यापार में एक नया मोड़ आने की संभावना जताई जा रही है, जो सरकार के लिए आय के एक नए स्रोत का निर्माण करेगा।

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