रायपुर, 27 फरवरी। New Guideline Rates : छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरें 27 फरवरी 2026 से लागू होंगी। राज्य शासन ने जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिए थे कि वे स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार गाइडलाइन दरों में संशोधन के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजें।
निर्देशों के अनुसार इन चार जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए। महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में इन प्रस्तावों का परीक्षण किया गया और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन प्रदान किया गया।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नवीन गाइडलाइन दरें (New Guideline Rates) 27 फरवरी 2026 से लागू होंगी। आम नागरिक और संबंधित हितधारक नवीन दरों की जानकारी अपने जिले के पंजीयन कार्यालय या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। राज्य शासन ने यह भी बताया कि अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी शीघ्र जारी की जाएंगी।

