कोरबा, 02 मार्च। Dry Day on Holi : छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने होली पर्व के अवसर पर 4 मार्च 2026, बुधवार को जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है।
4 मार्च को संपूर्ण कोरबा जिले में मदिरा की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। सभी देशी, विदेशी, प्रीमियम और कंपोजिट मदिरा दुकानें, साथ ही एफ.एल.-3, एफ.एल.-3(क) और अहाता दुकानें बंद रहेंगी। इस अवधि में मदिरा का किसी भी प्रकार का क्रय-विक्रय या संव्यवहार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
सुरक्षा का पालन
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों को 3 मार्च के बाद सभी दुकानों को सीलबंद करने और क्षेत्र में सघन गश्त करने का निर्देश दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन का यह कदम होली पर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए उठाया गया है।

