CM Cabinet Meeting : साय की कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले…! राज्य में बनेगा कर्मचारी चयन मंडल…भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने नया विधेयक मंजूर…यहां देखें बिंदुवार सभी निर्णय

CM Cabinet Meeting : साय की कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले…! राज्य में बनेगा कर्मचारी चयन मंडल…भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने नया विधेयक मंजूर…यहां देखें बिंदुवार सभी निर्णय

बलरामपुर, 10 मार्च। CM Cabinet Meeting : विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित उनके कक्ष में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विभिन्न विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी देने के साथ ऊर्जा, भर्ती प्रक्रिया और खेल अधोसंरचना से जुड़े अहम प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन पर प्रभावी रोक लगाना है।

बैठक में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप-समिति द्वारा अनुशंसित 13 प्रकरणों को वापस लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

राज्य में बनेगा कर्मचारी चयन मंडल

मंत्रिपरिषद ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों और परियोजनाओं के लिए अनुदान दरों के निर्धारण के प्रस्ताव पर सहमति दी। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा सोलर हाईमास्ट संयंत्र के लिए वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 1.50 लाख रुपये का राज्य अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2026-27 से आगे निविदा दर का 30 प्रतिशत अथवा 1.50 लाख रुपये (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में प्रस्तावित है।

इसी प्रकार घरेलू बायोगैस संयंत्र (2 से 6 घन मीटर) के लिए वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 9 हजार रुपये प्रति संयंत्र तथा वर्ष 2026-27 और आगामी वर्षों में भी 9 हजार रुपये प्रति संयंत्र की दर से अनुदान प्रस्तावित किया गया है।

बैठक में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत पंजीयन पर लगने वाला अतिरिक्त उपकर शुल्क समाप्त किया जाएगा। यह उपकर वर्ष 2023 में राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्त पोषण के लिए संपत्ति अंतरण पर स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 12 प्रतिशत की दर से लगाया गया था, जो वर्तमान में योजना संचालित नहीं होने के कारण समाप्त किया जा रहा है।

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (संशोधन) विधेयक, 2026 और छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक, 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी। कर्मचारी चयन मंडल के गठन से राज्य के विभिन्न विभागों में तकनीकी और गैर-तकनीकी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा और चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।

पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर शुल्क समाप्त करने का फैसला

इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।

बैठक में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 40, 50 और 59 में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन (CM Cabinet Meeting) को 5 एकड़ राजगामी भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया। इस भूमि पर अत्याधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।

About The Author

छत्तीसगढ ब्रेकिंग न्यूज़