रायपुर, 24 मार्च। Property Tax : रायपुर में नगर निगम ने बड़े बकायादारों और सभी संपत्ति करदाताओं को चेतावनी जारी करते हुए बकाया राशि तत्काल जमा करने की अपील की है। रायपुर नगर पालिक निगम के राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय पर भुगतान नहीं करने पर कुर्की और सीलबंदी जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने बताया कि सभी करदाता 31 मार्च 2026 तक अपना संपत्ति कर जमा कर दें। निर्धारित तिथि के बाद बकाया पर 17 प्रतिशत अधिभार के साथ वसूली की जाएगी, जिससे बचने के लिए समय पर भुगतान जरूरी है।
जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम के सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व विभाग 31 मार्च तक खुले रहेंगे। खास बात यह है कि 26 मार्च (श्रीराम नवमी), 28 मार्च (शनिवार), 29 मार्च (रविवार) और 31 मार्च (महावीर जयंती) जैसे अवकाश दिनों में भी राजस्व वसूली के लिए कार्यालय सामान्य दिनों की तरह कार्य करेंगे।
निगम ने ऑनलाइन भुगतान (Property Tax) की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। करदाता ‘मोर रायपुर ऐप’ डाउनलोड कर या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे आसानी से भुगतान कर सकते हैं। नगर निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने कर का भुगतान कर अतिरिक्त शुल्क और कार्रवाई से बचें।

