SIR Process Begins: Keep these documents ready to keep your name on the voter list... Three categories of registration... See the full list hereSIR Process Begins

रायपुर, 10 नवंबर। SIR Process Begins : छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR- Special Intensive Revision) प्रारंभ होने जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत राज्य के सभी मतदाताओं को अपना परिगणना फॉर्म भरकर संबंधित BLO (Booth Level Officer) को जमा करवाना अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि मतदाता फॉर्म जमा नहीं करते हैं, तो उनके नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं।

प्रक्रिया का उद्देश्य

इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, स्वच्छ और पारदर्शी बनाना है। इसके तहत—

  1. मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाएंगे।
  2. स्थायी रूप से निवास बदलने वालों के नाम विलोपित होंगे।
  3. दो स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं के नाम निरस्त किए जाएंगे।
  4. फर्जी मतदाताओं की पहचान कर उन्हें सूची से हटाया जाएगा।

क्या करें मतदाता?

फॉर्म भरने से पहले मतदाताओं को दो नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (सफेद बैकग्राउंड सहित) तैयार रखना होगा। BLO द्वारा परिगणना फॉर्म घर-घर वितरित किए जाएंगे, जिन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर भरकर जमा करना अनिवार्य है।

फॉर्म के साथ मतदाता को 11 निर्धारित दस्तावेजों की सूची में से कोई भी कम से कम दो दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

मान्य दस्तावेजों की सूची

  1. केंद्र/राज्य सरकार या PSU का पहचान पत्र या पेंशन कार्ड
  2. 01/07/1987 से पूर्व जारी सरकारी प्रमाण पत्र या पहचान पत्र
  3. जन्म प्रमाण पत्र
  4. पासपोर्ट
  5. मूल निवास प्रमाण पत्र
  6. 10वीं बोर्ड की अंकतालिका व प्रमाण पत्र
  7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
  8. जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST)
  9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)
  10. परिवार रजिस्टर (राज्य/स्थानीय अधिकारी द्वारा तैयार)
  11. भूमि या गृह आवंटन प्रमाण पत्र

पंजीकरण की तीन श्रेणियां

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जन्म तिथि के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया है-

  1. 01 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मे मतदाता: एक स्वयं का कोई भी दस्तावेज आवश्यक।
  2. 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे: एक स्वयं का व एक माता-पिता का दस्तावेज जरूरी।
  3. 02 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे: तीन दस्तावेज, एक स्वयं का, एक माता का व एक पिता का।

निर्वाचन आयोग की अपील

आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय भाग लें और अपने साथ-साथ परिवार एवं आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, ताकि मतदाता सूची पूर्ण और सटीक बनाई जा सके।

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