रायपुर, 24 नवंबर। Kondagaon Forest : कोंडागांव वनमंडल में अवैध रूप से संचालित दो सॉ मिलों पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया है। यह कार्रवाई वनमंडलाधिकारी कोंडागांव के निर्देश पर तथा संयुक्त वनमंडलाधिकारी के मार्गदर्शन में की गई।
शिकायतों के बाद हुई जांच
राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल को शिकायतें मिली थीं कि जोगेन्द्र सॉ मिल और शारदा विजय सॉ मिल बिना वैध उत्तराधिकारी के संचालन कर रही हैं। शिकायतों की पुष्टि के लिए उड़नदस्ता दल मौके पर पहुंचा और दोनों सॉ मिलों की विस्तृत जांच की।
नियम उल्लंघन पर की गई सख्त कार्रवाई
जांच में अनियमितताएं सही पाए जाने पर वन विभाग ने छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 की धारा 8, 9 और 10 के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों सॉ मिलों को आगामी आदेश तक सील कर दिया है।
वन विभाग का सख्त रुख
विभाग ने स्पष्ट किया है कि, बिना वैध दस्तावेज, अनधिकृत उत्तराधिकार और नियमों के विपरीत संचालित किसी भी सॉ मिल पर आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विस्तृत जांच जारी
अब वन विभाग इन सॉ मिलों के दस्तावेज, लाइसेंस और संचालन प्रक्रिया की विस्तृत जांच में जुट गया है। विभाग का मानना है कि ऐसे कदम वनों की सुरक्षा और अवैध लकड़ी कारोबार (Kondagaon Forest) पर रोक लगाने के लिए आवश्यक हैं। वन विभाग की इस कार्रवाई को क्षेत्र में अवैध लकड़ी कारोबार पर महत्वपूर्ण प्रहार माना जा रहा है।

