रायपुर, 12 फरवरी। Student Protection : छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग ने स्कूलों में आयोजित होने वाले फेयरवेल पार्टी और अन्य कार्यक्रमों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने लोक शिक्षण संचालनालय, सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि बच्चों द्वारा आयोजित किसी भी समारोह की पूर्व सूचना स्कूल प्रबंधन को देना अनिवार्य हो।

बता दें कि, विगत कुछ दिनों से स्कूलों में फेयरवेल पार्टियों के दौरान विद्यार्थियों के अस्वाभाविक और अनुशासनहीन आचरण देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग और शिक्षा विभाग हरकत में आ गए हैं। इन घटनाओं ने न केवल स्कूल प्रशासन, बल्कि अभिभावकों और समाज को भी चिंता में डाल दिया है। विद्यार्थियों के इस आचरण को देखते हुए, आयोग ने अब स्कूलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की अनुशंसा की है। आयोग ने शिक्षा विभाग से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि फेयरवेल पार्टी और अन्य आयोजनों के दौरान बच्चों की सुरक्षा और गरिमा बनाए रखने के लिए प्रोटोकॉल लागू किया जाए।
आयोग ने कहा है कि आयोजनों के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल तय किया जाए और कार्यक्रम शिक्षकों की निगरानी में गरिमामय तरीके से आयोजित किए जाएं। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करे कि किसी भी प्रकार के जोखिम भरे स्टंट या खतरनाक गतिविधियां समारोह के दौरान न हों। यह कदम बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि स्कूल में आयोजित सभी कार्यक्रम सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से हों।


