छत्तीसगढ

कारखानों में महिलाओं और पुरूषों के लिए शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य…राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ कारखाना नियम 1962 में किया संशोधन

रायपुर, 19 सितंबर। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ कारखाना नियम 1962 के नियम 46 में संशोधन किया गया है। संशोधन की अधिसूचना श्रम विभाग द्वारा मंत्रालय, महानदी भवन से जारी किया गया है। जिसके अनुसार जिन कारखानों में महिला कर्मकार नियोजित हों वहां प्रत्येक 25 पच्चीस स्त्रियों के लिए कम से कम एक शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगा। इसी प्रकार प्रत्येक 25 पुरूषों के लिए एक शौचालय की व्यवस्था करना जरूरी है। जहां पर पुरूषों की संख्या 100 से ज्यादा हो तो वहां प्रथम 100 तक प्रति 25 पुरूषों के लिए एक शौचालय और पश्चात प्रति 50 पुरूषों के लिए एक शौचालय की व्यवस्था करना होगा । महिला शौचालयों में भारतीय मानकों के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में सेनेटरी नैपकिन उपल्ब्ध कराना होगा और दैनिक आधार पर फिर से उसकी आपूर्ति करना होगा। उपयोग किए गए नेपकिन का निपटारा निरिक्षक द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। शौचालय में डिस्पोजेबल डिब्बे ढक्कन के साथ रखना होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button