रेरा ने 25 मार्च या उसके बाद के प्रोजेक्टस के पंजीयन की अवधि को बढ़ाया 6 माह के लिए
0 पंजीकृत रियल एस्टेट प्रोजेक्टस का त्रैमासिक अद्यतन अवधि भी बढ़ाकर की गई 31 अक्टूबर
रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा प्रदेश के ऐसे समस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्टस जिनकी पूर्णता 25 मार्च 2020 या उसके बाद है, की पंजीयन अवधि में 6 माह का विस्तार किया गया है। रेरा के अध्यक्ष श्री विवेक ढांड के निर्देशानुसार प्राधिकरण द्वारा ऐसे सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्टस के लिए पृथक से नवीन पंजीयन जारी किए जाएंगे।
इसी तरह प्राधिकरण द्वारा जनवरी से मार्च 2020 तक की त्रैमासिक अद्यतन की अवधि को पहले एक माह बढ़ाकर 31 मई 2020 नियत की गई थी। अब त्रैमासिक अवधि में भी छह माह की वृद्धि करते हुए जनवरी से मार्च 2020 और अप्रैल से जून 2020 त्रैमासिक अद्यतन की तिथि को आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 नियत की गई है।
प्राधिकरण की रजिस्टार डॉ. अनुप्रिया मिश्रा ने बताया कि सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्टस की पंजीयनों कीे अवधि में विस्तार का निर्णय छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है।