अमरावती सांसद का जाति प्रमाण पत्र रद्द, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- नवनीत कौर ने किया फर्जीवाड़ा

नागपुर, 8 जून। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने अमरावती के सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि सांसद ने फर्जी तरीके से इसे हासिल किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “चूंकि सांसद ने जाली और फर्जी दस्तावेजों काे आधार पर जाति जांच समिति से धोखे से सत्यापन किया था, इसलिए जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया और जब्त कर लिया गया।”
अमरावती सांसद नवनीत राणा कौर ने इस मुद्दे पर कहा कि मैं इस देश के नागरिक के रूप में अदालत के आदेश का सम्मान करती हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा।
आपको बता दें कि शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल ने हाई कोर्ट में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा कौर के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सांसद का जाति प्रमाण पत्र गलत पाते हुए रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने दो लाख रुपये का जुर्माना भरने और छह सप्ताह के भीतर सभी प्रमाण पत्र जमा करने का आदेश दिया है।