अमानक उर्वरक डीएपी सिंगल सुपर फास्फेट प्रतिबंधित, निर्माता कंपनी बीईसी और संग्रहण केंद्र प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी
रायपुर। रासायनिक उर्वरक डीएपी निर्माता कंपनी इंडियन पोटाश लिमिटेड के द्वारा उर्वरक विक्रेता मेसर्स राठी कृषि केंद्र, तिल्दा में भंडारित उर्वरक का नमूना परीक्षक में गुण नियंत्रण प्रयोगशाला लाभांडी रायपुर द्वारा अमानक (पोषक तत्वों में कमी) पाया गया।
रासायनिक उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट निर्माता कंपनी बीटीसी सिरगिट्टी बिलासपुर के द्वारा संग्रहण केंद्र खरोरा तिल्दा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर में भंडारित उर्वरक का नमूना परीक्षण में गुण नियंत्रण प्रयोगशाला लाभांडी रायपुर द्वारा अमानक (पोषक तत्वों ) की कमी पाया गया।
इन कमियों के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1985 की धारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1955 खंड 28(1 )(डी ) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खंड 19 (1) (क) के अंतर्गत भंडारण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। निर्माता कंपनी बीईसी एवं संग्रहण केंद्र प्रभारी को कारण बताओ सूचना जारी किया गया है।
उप संचालक कृषि आरएल खरे ने बताया कि जिले में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक के 94 नमूने विक्रय केंद्रों से लिया जाकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है । खरीफ मौसम में गुणवत्ता युक्त रासायनिक उर्वरक का भंडारण वितरण हेतु जिले के समस्त विक्रय केंद्रों का सतत निरीक्षण कर गुणवत्ता हेतु निगरानी रखी जा रही है। कृषि आदान के गुणवत्ता अमानक पाए जाने की स्थिति में प्रावधान अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।इस हेतु जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है।
किसान भाइयों से अनुरोध है कि प्राथमिक सहकारी समिति या विक्रय केंद्र से आवश्यकतानुसार उर्वरक प्राप्त करें।उर्वरक आपूर्ति एवं गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की संदेह होने पर क्षेत्रीय कृषि अधिकारी अथवा किसान हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 18002331850 जिला रायपुर से संपर्क कर सकते है।