छत्तीसगढ

कोरोना पॉजिटिव महिला के पति के खिलाफ अपराध दर्ज, बिना अनुमति के हॉटस्पॉट जिले से लाया पत्नी-बच्चे को

भिलाई नगर। दूसरे राज्य के कोरोना हॉटस्पॉट जिले से अपनी पत्नी एवं बच्चे को जिला प्रशासन के बिना अनुमति वापस भिलाई आने वाले आरोपी पति के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी वही महिला का पति है जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा अमृत मिशन के तहत पाइप लाइन विस्तार का कार्य कराने वाले मैसर्स लक्ष्मी सिविल इंजीनियर कोल्हापुर के डायरेक्टर के खिलाफ भी महामारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रमीण लखन पटले ने जानकारी दी कि फरीदनगर सुपेला की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उक्त महिला के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। यह महिला विगत डेढ़ माह से महाराष्ट्र में शादी समारोह में गई हुई थी और कोरोना हॉटस्पॉट जिले में थी पति द्वारा बिना किसी अनुमति के भिलाई से ट्रक में लिफ्ट लेकर महाराष्ट्र गया था । वहां से अपनी पत्नी एवं बच्ची को कोरोना हॉटस्पॉट जिले से वापस भिलाई आया। उसने गृह जिले आकर स्वयं एवं अपने पत्नी बच्चे के संबंध में पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं दी थी। जिला प्रशासन से जानकारी छिपाने कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु लगातार शासन द्वारा जारी किए गए आदेशों निर्देशों का उल्लंघन करने पाए जाने पर आरोपी पति के खिलाफ थाना सुपेला में धारा 188 269, 270,271 भा द वि एवं महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार से नगर निगम दुर्ग के अंतर्गत अमृत मिशन के तहत पेयजल पाइप लाइन विस्तार हेतु में मैसर्स लक्ष्मी सिविल इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कोल्हापुर महाराष्ट्र को ठेका दिया गया था। जिसके डायरेक्टर मनीष शाह द्वारा 27 अप्रैल को कंपनी के कंप्यूटर ऑपरेटर प्रतीक बोरकर, ललित पटेल, पारस लिल्हारे को बिना प्रशासन के अनुमति के दुर्ग बुलाया एवं सभी को पाइप लाइन विस्तार संबंधित कार्य में मनोज सिंह के द्वारा काम पर लगाया गया।  इसी प्रकार से मनीष शाह द्वारा शासन से बिना किसी अनुमति के इन्हें काम करने हेतु भेजा गया। इसके संबंध में पुलिस एवं प्रशासन से जानकारी छिपाई गई अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी अपनी जानकारी को छिपाया गया। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु लगातार शासन द्वारा जारी किए गए आदेश और निर्देशों का उल्लंघन किया जाना पाए जाने पर थाना दुर्ग में धारा 188, 269, 270 भा द वि एवं महामारी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत आरोपी मनीष शाह, प्रतीक बोरकर, मनोज सिंह, ललित पटेल पारस लिल्हारे के विरुद्ध कार्रवाई की गई वर्तमान में कोरोनावायरस संक्रमण के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे बचाव हेतु शासन द्वारा लगातार गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं। दुर्ग पुलिस एवं प्रशासन द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया एवं पेट्रोलिंग पार्टियों के द्वारा आम नागरिकों को इससे अवगत कराया जा रहा है। इसके उपरांत भी लोगों द्वारा इस गंभीर एवं जानलेवा बीमारी को अनदेखा करना छिपाकर एक जिले से दूसरे जिले एवं एक राज्य से दूसरे राज्य आवागमन करना इस वैश्विक महामारी को बढ़ावा दिए जाने के समान है। इस और दुर्ग पुलिस लगातार निगाह रख रही है और आम नागरिकों से भी अपील करती है कि यदि उन्हें अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति की जानकारी है । जो दूसरे जिले या राज्य से आया हुआ है तो उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग नजदीक के थाने में तत्काल देवें। बिना वैध अनुमति के किसी भी प्रकार जिले या राज्य से बाहर कोई भी नागरिक ना जाए और ना ही दूसरे जिले या राज्य से जिले में आए।

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