छत्तीसगढ

न्यायालय द्वारा दी समय अवधि के भीतर आंकड़ो और तर्को के साथ अपना पक्ष रखेगी छत्तीसगढ़ सरकार

रायपुर। कांग्रेस ने संतुलित आरक्षण मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर संयमित लेकिन दृढ़ता के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह विकल्प दिया है कि वह अपना कथन दो सप्ताह की अवधि में दाखिल करे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपेक्षित आंकडों और तर्को के साथ पुरजोर तरीके से न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगी। हम माननीय उच्च न्यायालय से प्रार्थना करेंगे कि इन आंकड़ो और तर्को को देखते हुए पुनः 82 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की अनुमति दी जाए।
हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण में एक प्रतिशत बढ़ाकर 12 से 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था। सामान्य वर्ग के लोगों को भी आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फ़ैसला किया गया था। इससे कुल आरक्षण 82 प्रतिशत हो गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने इसे घटाकर अधिकतम 69 प्रतिशत करने के आदेश दिए हैं।

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