लाकडाउन के दौरान संचालित दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करे अन्यथा भुगतने को तैयार रहे, कलेक्टर का सख्त आदेश
रायपुर। रायपुर जिले के कलेक्टर डॉ एस भारती दासन ने रायपुर जिले में लाकडाउन के दौरान संचालित किए जा सकने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों के लिए निर्धारित समय- सीमा की सूची का प्रकाशन आम नागरिकों के सूचनार्थ किया है। कलेक्टर ने इस संबंध में इन सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों के प्रमुखों को सख्त हिदायत दी है कि वे इस दौरान सोशल डिस्टेशिग का पूर्ण पालन सुनिश्चित करे। इसके लिए सभी संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों में अनिवार्य रूप से गोल घेरा बनाकर नागरिकों और ग्राहको के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जाए, चेहरे में मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए, इंतजार करने वाले ग्राहकों के लिए आवश्यकतानुसार कुर्सी, पानी, छाया आदि का इंतजाम करे तथा सैनेटाइजर का उपयोग भी करे। यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में भीड- भाड की स्थिति नहीं बने। कलेक्टर ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को इस बात के लिए भी सचेत किया है कि सोशल डिस्टेशिग तथा अन्य निर्देशो का पालन नहीं किये जाने पर पूरे लाकडाउन के दौरान उन्हें व्यवसायिक प्रतिष्ठान और दुकान संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। (फाइल फोटो)