छत्तीसगढराज्य

Relief to Landlords : 120 वर्गमीटर में बने आवासीय मकानों का होगा निःशुल्क नियमितिकरण

कवर्धा, 23 सितंबर। Relief to Landlords : प्रदेश के नगरीय निकायों व नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्र द्वारा घोषित निवेश क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को नियमित करने लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम एवं छत्तीसगढ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) नियम 2022 प्रदेश में लागू की गई है।

नगरीय निकायों क्षेत्रों में बने आवासीय मकानों पर ज्यादा फोकस

इस नियम के तहत अब 120 वर्ग मीटर अर्थात 1291 वर्ग फिट भूखण्ड में निर्मित आवासीय मकानों का निःशुल्क नियमितिकरण होगा। इसके लिए संबंधित मकान मालिकों को निर्धारित प्रारूप में संबंधित नगरीय निकायों एवं नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।  कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने आज राजस्व, नगर तथा ग्राम निवेश और नगरीय निकायों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण  विभाग द्वारा जारी निर्देशों संबंध विस्तृत समीक्षा करते हुए आज राजस्व, नगर तथा ग्राम निवेश और नगरीय निकायों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के सहायक संचालक नवीन गंजीर ने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम एवं छत्तीसगढ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) नियम 2022 प्रदेश में लागू की गई है।

जिन भू-स्वामियों के द्वारा सक्षम अधिकारी से बिना स्वीकृति (Relief to Landlords) के भवन निर्माण करा लिया गया हो या अनुमोदित विकास अनुज्ञा/भवन निर्माण अनुज्ञा अभिन्यास से भिन्न निर्माण कार्य कराया गया हो वे उक्त नियम के तहत निर्धारित शास्ती राशि जमाकर अपना भवन नियमित करा सकते है। यह अधिनियम व नियम राजपत्र में अधिसूचित 14 जुलाई 2022 के पूर्व अस्तित्व में आए भवनो पर ही लागू होगा। उक्त अधिनियम के तहत जिला स्तरीय जिला नियमितीकरण प्राधिकारी समिति का गठन किया गया है जिसमें कलेक्टर अध्यक्ष, जिला पुलिस अधीक्षक सदस्य, संबंधित निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सदस्य व सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश सदस्य सचिव रहेंगे।

आवेदन की प्रक्रिया

नगरीय निकाय क्षेत्रों में आवेदन नगरीय निकाय में जमा किए जाएंगे व नगरीय निकाय क्षेत्र से बाहर किंतु नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा घोषित निवेश क्षेत्र में शामिल ग्रामों में आवेदन सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में जमा किए जाएंगे।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदित भूमि का बी-1, पी-2, 1: 4000 के माप मान में खसरा नक्शा, रजिस्ट्री बयनामा व ऋण पुस्तिका की प्रति भवन का 4 दिशा से फोटो, भवन का मानचित्र पूर्व से लिए गए अनुज्ञा की प्रति, 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रमाण पत्र।

शास्ती/जुर्माना राशि

 छत्तीसगढ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 में निम्न शास्ती, जुर्माना राशि लिया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए नगर तथा ग्राम निवेश (Relief to Landlords) कार्यालय में संर्पक कर सकते है।

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