रायपुर, 03 दिसंबर। Cabinet Meeting Ends : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद DCM अरुण साव ने प्रेस को महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में बिजली उपभोक्ताओं, शिक्षा क्षेत्र और खरीद प्रक्रिया से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
MURJY उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली बिल में बढ़ी रियायत
कैबिनेट ने MURJY (मुख्यमंत्री उज्ज्वल गृह ज्योति योजना) के अंतर्गत बिजली बिल राहत को और बढ़ाने का निर्णय लिया है। 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट तक उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। 400 यूनिट तक खपत करने वाले पात्र उपभोक्ता भी राहत श्रेणी में शामिल। लगभग 6 लाख उपभोक्ता सीधे इस बढ़ी हुई रियायत का लाभ पाएंगे। कुल 42 लाख घरेलू उपभोक्ता MURJY के दायरे में लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से मध्यम और निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
GeM पोर्टल में खरीद प्रक्रिया होगी आसान
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम के अंतर्गत GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) से खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरलीकरण का निर्णय लिया है।
इस कदम से सरकारी विभागों की खरीद प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होने के साथ समय और संसाधनों की बचत होगी।
निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम को मंजूरी
बैठक में निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई। फैसले का उद्देश्य निजी विश्वविद्यालयों के संचालन, मानकों और नियमों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।
ये लिए निर्णय
मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) – राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान राज्य में 01 दिसम्बर 2025 से लागू है, जिसके तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। यह लाभ 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।
राज्य में 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक, बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा, इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, ताकि इस अवधि में वे अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके।
इस तरह मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का लाभ प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा।
गौरतलब है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से सब्सिडी दी जा रही है, जिसके तहत 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये तथा 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। यह व्यवस्था राज्य में सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर ले जाएगी।
छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 में स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को प्रोत्साहन देने तथा जेम पोर्टल में क्रय की स्पष्टता के लिए संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। इन संशोधन से क्रय प्रक्रिया का सरलीकरण होगा, पारदर्शिता में वृद्धि होगी, प्रतिस्पर्धा को बढा़वा मिलेगा तथा समय और संसाधनों की बचत होगी।
मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्र. 21 सन् 2018) में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

