Arrest of Amit Baghel : अमित बघेल की गिरफ्तारी पर CM साय ने तोड़ी चुप्पी…! यहां सुनिए क्या कहा Video

Arrest of Amit Baghel : अमित बघेल की गिरफ्तारी पर CM साय ने तोड़ी चुप्पी…! यहां सुनिए क्या कहा Video

रायपुर, 05 दिसंबर। Arrest of Amit Baghel : अमित बघेल की गिरफ्तारी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अमित बघेल ने कई धर्मों और समुदायों के बारे में गलत टिप्पणी की थी, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी को भी समाज में वैमनस्य फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले दर्ज मामलों की प्रक्रिया के तहत आज अमित बघेल की गिरफ्तारी की गई है। अमित बघेल पर लगातार भड़काऊ बयानों के आरोप लगते रहे हैं और विभिन्न समाजों की शिकायतों के बाद कई राज्यों में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

धार्मिक टिप्पणी विवाद

बता दें कि, 27 अक्टूबर को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर सिंधी समाज के आराध्य देव अग्रसेन महाराज और झूलेलाल के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अमित बघेल के बयान के बाद अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने राजधानी सहित पूरे राज्य और देश में विरोध प्रदर्शन किया। अमित बघेल शुक्रवार को देवेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में सरेंडर करना था। उससे पहले रायपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वह अपने भड़काऊ बयानों के सिलसिले में पिछले 26 दिनों से फरार था।

बघेल की मां का निधन

अमित बघेल के पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उनके समर्थकों और पुलिस के बीच हाथापाई हो गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इत्तेफ़ाक से, अमित बघेल की मां का शुक्रवार को निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पथरी ले जाया गया है, जहां बघेल की मां का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अमित बघेल ने रायपुर की कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। जिस पर सुनवाई के बाद फैसला आ गया है।

रायपुर की एक कोर्ट ने अमित बघेल को तीन दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस अगले तीन दिन तक उससे पूछताछ करेगी। कोर्ट ने अमित बघेल को पुलिस कस्टडी में रहते हुए अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने की भी इजाज़त दे दी है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जेनिफर लकड़ा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

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