सरगुजा, 07 जनवरी। Teacher Suspension : जिले में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत अतिशेष पाए गए सहायक शिक्षकों के तबादले और ज्वाइनिंग न देने पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) डॉ. दिनेश कुमार झा ने अनुशासनहीनता के चलते 10 सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है।
क्यों की गई कार्रवाई
डीईओ द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया कि संबंधित शिक्षकों का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के विपरीत पाया गया। विभागीय आदेशों का पालन न करना और शासकीय कार्य में अनुशासनहीनता गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।
युक्तियुक्तकरण समिति का निर्णय
याद दिला दें कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कुछ शिक्षकों ने संभाग स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे। सुनवाई के बाद अधिकांश अभ्यावेदन खारिज किए गए और शिक्षक निर्देशित किए गए कि वे नवीन पदस्थापन स्थल पर ज्वाइनिंग देकर कार्य प्रारंभ करें।
निलंबित शिक्षकों की सूची
- गीता चौधरी (प्राथमिक शाला रिखीमुंडा)
- अजय कुमार मिश्रा (प्राथमिक शाला बांधपारा)
- सीमा सोनी (प्राथमिक शाला चठीरमा)
- अल्पना गुप्ता (प्राथमिक शाला हर्राटिकरा)
- मधु गुप्ता (प्राथमिक शाला बिसुनपुर)
- भीष्म सिंह (प्राथमिक शाला मुड़ापारा)
शिक्षा विभाग का रुख
विभागीय सूत्रों के अनुसार अन्य शिक्षकों पर भी नजर रखी जा रही है। आदेशों की अवहेलना जारी रहने पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। विभाग का कहना है कि शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए आदेशों का पालन अनिवार्य है।
युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत हुए तबादला आदेशों को चुनौती देने वाले कई शिक्षक बिलासपुर हाई कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने शिक्षक अभ्यावेदन जिला एवं संभाग स्तरीय युक्तियुक्तकरण समितियों के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। समिति के अंतिम निर्णय के बावजूद ज्वाइनिंग न देने को अब विभाग अनुशासनहीनता मान रहा है।

