Sexual Harassment Case : विधायक की Dirty करतूत…! 1-2 के बाद अब 3री बार यौन मामले में गिरफ्तारी MLA…SIT करेगी जांच

Sexual Harassment Case : विधायक की Dirty करतूत…! 1-2 के बाद अब 3री बार यौन मामले में गिरफ्तारी MLA…SIT करेगी जांच

तिरुवनंतपुरम/पलक्कड़, 11 जनवरी Sexual Harassment Case : कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल को यौन उत्पीड़न के एक मामले में शनिवार देर रात पलक्कड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों ने रविवार को इसकी पुष्टि की। अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद उन्हें रविवार सुबह एक पुलिस शिविर में भेजा गया है।

पुलिस के मुताबिक, पथनमथिट्टा जिले की एक महिला की शिकायत के आधार पर ममकूटाथिल के खिलाफ हाल ही में यौन उत्पीड़न का तीसरा मामला दर्ज किया गया था। सूत्रों ने बताया कि उनके खिलाफ पहले से दर्ज दो अन्य मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) को ही इस ताजा मामले की जांच भी सौंपी गई है।

होटल से हिरासत में लिया गया

बताया गया है कि ममकूटाथिल पलक्कड़ के एक होटल में ठहरे हुए थे, जहां से उन्हें देर रात हिरासत में लेकर पथनमथिट्टा लाया गया। पुलिस का कहना है कि उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की प्रक्रिया बाद में दर्ज की जाएगी।

इससे पहले, केरल उच्च न्यायालय ने ममकूटाथिल को पहले मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था। यह मामला एक महिला से बलात्कार और उसे गर्भपात के लिए मजबूर करने के आरोपों से जुड़ा है। वहीं, दूसरे मामले में तिरुवनंतपुरम की एक सत्र अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की थी। इन गंभीर आरोपों के सामने आने के बाद कांग्रेस ने राहुल ममकूटाथिल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

मानहानि मामले में कांग्रेस नेताओं को जमानत

इसी बीच, तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने एक महिला से जुड़े ऑनलाइन मानहानि मामले में कांग्रेस नेताओं संदीप वारियर और रंजीता पुलिक्कन को अग्रिम जमानत दे दी है। यह वही महिला है, जिसकी शिकायत पर राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ बलात्कार और जबरन गर्भपात का मामला दर्ज किया गया है।

तिरुवनंतपुरम की जिला एवं प्रधान सत्र न्यायाधीश नाज़ीरा एस. ने केरल प्रदेश कांग्रेस नेता वारियर और महिला कांग्रेस की पथनमथिट्टा जिला सचिव पुलिक्कन की याचिकाएं स्वीकार कर लीं। तिरुवनंतपुरम साइबर पुलिस ने इस मामले में कार्यकर्ता राहुल ईश्वर, रंजीता पुलिक्कन, वकील दीपा जोसेफ, संदीप वारियर और पलक्कड़ के एक व्लॉगर के खिलाफ केस दर्ज किया था।

याचिका में संदीप वारियर ने अदालत को बताया कि उन्होंने महिला को बदनाम नहीं किया और सोशल मीडिया पर केवल वही तस्वीरें साझा की गई थीं, जिन्हें शिकायतकर्ता ने स्वयं पिछले वर्ष अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया था।

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