रायपुर, 14 जनवरी। Good News in Employees : छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा की गई घोषणा के बाद अब इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। आदेश के अनुसार राज्य कर्मचारियों को कुल 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 से सातवें वेतनमान में महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58%, छठवें वेतनमान में 252% से बढ़ाकर 257% किया गया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने DA बढ़ोतरी पर कहा,छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक तंत्र हमारी शासन व्यवस्था की रीढ़ है। कर्मचारियों के कल्याण के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं।
वित्त विभाग के आदेश की प्रमुख बातें
- बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान जनवरी 2026 से किया जाएगा।
- महंगाई भत्ते की गणना केवल मूल वेतन के आधार पर होगी।
- इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होंगे।
- महंगाई भत्ता मूल वेतन नहीं माना जाएगा (मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत)।
- 50 पैसे या उससे अधिक होने पर राशि को अगले पूर्णांक में जोड़ा जाएगा।
- यह आदेश UGC, AICTE, कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
- भुगतान विभाग के स्वीकृत बजट प्रावधानों के भीतर ही किया जाएगा।
इस आदेश के जारी होने के बाद राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों में खुशी का माहौल है।


