No Liquor : छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला…! शराब दुकान पूरी तरह बंद रखने के सख्त निर्देश…पीते-पिलाते पकड़े गए तो होगी कार्रवाई

No Liquor : छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला…! शराब दुकान पूरी तरह बंद रखने के सख्त निर्देश…पीते-पिलाते पकड़े गए तो होगी कार्रवाई

रायपुर, 20 जनवरी। No Liquor : छत्तीसगढ़ शासन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2026 को पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन राज्य की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बार, रेस्टोरेंट, प्रीमियम और कम्पोजिट मदिरा दुकानों में भी शराब परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 तथा आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के तहत शासन निर्देश की कंडिका 22.1 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सार्वजनिक शांति एवं मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लागू किया गया है।

इन प्रतिष्ठानों को रहना होगा बंद

  • देशी मदिरा दुकान सी.एस.2 (घघ)
  • विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल. 1 (घघ)
  • विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान एफ.एल. 1 (घघ-कम्पोजिट)
  • एफ.एल. 1 (ख–कम्पोजिट अहाता)
  • एफ.एल. 7 सैनिक कैंटीन फुटकर अनुज्ञप्ति
  • एफ.एल. बार एंड रेस्टोरेंट
  • देशी मदिरा भंडारण भाण्डागार

शासन ने स्पष्ट किया है कि 26 जनवरी को मदिरा का किसी भी प्रकार का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस दिन शराब पीते या पिलाते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

About The Author

छत्तीसगढ