नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक 6 नवंबर को…1 घंटे का होगा प्रश्नकाल… फिर एजेंडों पर चर्चा व विचार-विमर्श
रायपुर, 3 नवंबर। नगर निगम रायपुर की सामान्य सभा की बैठक 6 नवंबर 2020 को सुबह 11 बजे से होगी। पहले 1 घंटे प्रश्नकाल होगा, फिर निर्धारित एजेंडों पर चर्चा व विचार-विमर्श होगा।
सभापति प्रमोद दुबे ने अधिकारियों को नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा व बचाव हेतु सामान्य सभा में पुख्ता प्रबंध पूर्व निश्चित करने के निर्देश दिये। सामान्य सभा की बैठक निगम मुख्यालय के चतुर्थ तल पर निगम सामान्य सभा हाल में नगर निगम सचिवालय ने आहूत की है।
प्रश्न काल के बाद सामान्य सभा की बैठक में नगर निगम की मेयर इन काउंसिल द्वारा नियमानुसार लिए गये संकल्पों पर निर्धारित एजेण्डा अनुसार नगर निगम सामान्य सभा की बैठक में प्रकरणवार चर्चा व विचार विमर्श किया जायेगा।
सभापति प्रमोद दुबे ने अधिकारियों को नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा व बचाव हेतु सामान्य सभा में पुख्ता प्रबंध पूर्व निश्चित करने के निर्देश दिये है। सभापति दुबे ने बताया कि निगम सचिव हेमंत शर्मा, निगम स्वास्थ्य अधिकारी विजय पाण्डेय को निगम सामान्य सभा की 6 नवंबर 2020 को होने जा रही वर्तमान नगर निगम परिषद की पहली बैठक के पूर्व एवं पश्चात पूरे सामान्य सभा हाल प्रेस गैलरी, दर्शकदीर्घा के सम्पूर्ण क्षेत्र को विशेष अभियान चलाकर सेनेटाईजर स्प्रे सघनता से करवाने के निर्देश निगम स्वास्थ्य अधिकारी को दिये गये है।
सामान्य सभा के दिन 6 नवंबर को सामान्य सभा आने वाले सभी पार्षदगणों, मीडिया प्रतिनिधियों, निगम अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, दर्शक दीर्घा में आने वाले गणमान्यजनों के लिए हैण्ड सेनेटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखने। सामान्य सभा की बैठक में आने के पूर्व समस्त गणमान्यजनों का आक्सीमीटर से शरीर का पल्स एवं तापमान अनिवार्य रूप से जांचने की व्यवस्था रखने। सामान्य सभा में प्रवेश करने के पूर्व एवं पूरी सामान्य सभा की कार्यवाही के दौरान समस्त उपस्थितजनों के लिए मास्क पहनना कोविड 19 के संक्रमण से सुरक्षा व बचाव हेतु प्रशासनिक तौर पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश निगम स्वास्थ्य अधिकारी पाण्डेय सहित निगम सचिव शर्मा को दिये गये है।
सभापति ने निगम सचिवालय को सामान्य सभा की पूरी बैठक के दौरान कोविड 19 के शासन द्वारा जारी प्रोटोकाल का नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव की दृष्टि से नियमानुकुल कडाई से पूर्ण व्यवहारिक परिपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।