Transportation : एजेंटों के साथ बैठक, इन नियमों में चलाना होगा गाड़ी…अन्यथा
रायपुर, 16 नवंबर। Transportation : विगत कुछ दिनों से भाठागांव बस स्टैंड से संचालित बस संचालकों एवं बस ऑपरेटर द्वारा बसों को अवैध रूप से नो पार्किंग स्थान पर खड़ा कर सवारी उतारने एवं बिठाने के कारण अन्य राहगीर एवं वाहन चालकों को होने वाले परेशानी को देखते हुए जी पी मेश्राम उप परिवहन आयुक्त सुनील चंद्रवंशी अपर आयुक्त नगर निगम शैलाभ साहू क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जयप्रकाश बढ़ई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात एवं गुरजीत सिंह उप पुलिस अधीक्षक यातायात की उपस्थिति में बस ऑपरेटर्स एवं ट्रैवल्स एजेंट की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में बस ऑपरेटर एवं ट्रैवल्स एजेंट को बस संचालन एवं सुगम यातायात व्यवस्था (Transportation) के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं को पालन करने निर्देश दिए। बस स्टैंड के बाहर- भाठागांव चौक, पचपेड़ी नाका, तेलीबांधा, सरोना चौक, टाटीबंध, भनपुरी, विधानसभा ब्रिज के नीचे एवं अन्य स्थानों पर बस रोककर सवारी उतारना एवं बिठाना नहीं करना है। बसो का संचालन बस स्टैंड से किया जाना है। बस स्टैंड से निकलने के बाद परमिट में उल्लेखित अगले स्टॉप के पहले कहीं पर भी बस नहीं रोकना है।
परमिट में उल्लेखित स्थानों के अलावा कहीं पर भी बस रोका जाता है तो यातायात पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही किया जाएगा। यदि किसी बस संचालक के द्वारा ऐसा करते हुए पाया जाता है तो चालान करने के साथ साथ की प्रक्रम सेवा यान बस के परमिट निलंबन या निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जायेगी।