Retirement Benefits: A major decision for retired teachers and employees...! GPF and pension benefits will now be available only at the time of retirement.Retirement Benefits

रायपुर, 01 सितंबर। Retirement Benefits : छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय सेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नए निर्देशों के तहत अब विभागीय शिक्षकों और कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति (रिटायरमेंट) के समय ही उनके सामान्य भविष्य निधि (GPF) और अन्य परिलाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

क्या है नया निर्देश?

डीपीआई ने 25 अगस्त 2025 को हुई विभागीय बैठक के आधार पर यह निर्देश जारी किया है कि, सेवा निवृत्ति के समय ही जीपीएफ (GPF) एवं अन्य स्वत्वों (जैसे पेंशन, पारिवारिक पेंशन आदि) का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए एक सुनियोजित कार्य योजना तैयार की जाए।

किस उद्देश्य से लिया गया यह निर्णय?

  • सेवा निवृत्त प्रकरणों का त्वरित निराकरण
  • पेंशन और अन्य परिलाभों के भुगतान में विलंब को रोकना
  • कर्मचारियों को रिटायरमेंट के तुरंत बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना

पुराने वित्तीय निर्देशों का हवाला

इस आदेश के साथ DPI ने दो पूर्व वित्तीय निर्देशों की प्रतियां भी संलग्न की हैं:

  1. वित्त निर्देश क्रमांक 16/2020 – दिनांक 26.06.2020
  2. वित्त निर्देश क्रमांक 28/2021 – दिनांक 18.11.2021

इन निर्देशों में पहले से ही समय पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन और GPF भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया था।

क्या शामिल है ‘स्वत्व’?

  • सामान्य भविष्य निधि (GPF)
  • पेंशन / पारिवारिक पेंशन
  • ग्रेच्युटी (Gratuity)
  • लीव एनकैशमेंट
  • अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

विभाग को क्या करना होगा?

  • संबंधित अधिकारी प्रत्येक कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले ही आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करेंगे।
  • भुगतान की प्रक्रिया ऑन टाइम शुरू और पूर्ण की जाएगी।
  • यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी सेवा निवृत्त कर्मचारी भुगतान के लिए भटकने को मजबूर न हो।

क्या बोले अधिकारी?

DPI के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह कदम शिक्षकों और कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय मानसिक और आर्थिक राहत देने के लिए लिया गया है। हम चाहते हैं कि सेवा के अंत के साथ ही लाभों का भुगतान हो, न कि उन्हें महीनों इंतजार करना पड़े।

यह फैसला छत्तीसगढ़ के हजारों शिक्षकों और स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए सकारात्मक खबर है। इससे भविष्य निधि और पेंशन भुगतान में पारदर्शिता व त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

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