जुर्म

Molestation of a Minor : ट्रेन यात्रा के दौरान बेटियों के पेरेंट्स रहे सावधान…! अधेड़ ने बच्ची को कहां छूने का किया प्रयास…विश्वास न हो तो यहां देखें Video

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर। Molestation of a Minor : एक पैसेंजर ट्रेन से बेहद शर्मनाक और चिंता बढ़ाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति एक नाबालिग लड़की से अश्लील हरकतें करते हुए कैमरे में कैद हुआ है। इस घटना का वीडियो उसी डिब्बे में यात्रा कर रहे एक सजग सह-यात्री ने चुपके से रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सह-यात्री की सजगता से बची बड़ी अनहोनी

घटना के दौरान जब सह-यात्री ने व्यक्ति को लड़की को गलत तरीके से छूते हुए देखा, तो उसने तुरंत आवाज उठाई। उसकी कड़ी आपत्ति के बाद आरोपी घबरा गया और बचाव में टालमटोल करने लगा। हालांकि सह-यात्री ने न केवल आरोपी को रोका, बल्कि उसका वीडियो सबूत के तौर पर रिकॉर्ड भी कर लिया।

वीडियो में आरोपी बार-बार सफाई देता और अपने कृत्य को छुपाने की कोशिश करता नजर आ रहा है, लेकिन आखिरकार उसे अपना गुनाह कबूलना पड़ा।

कड़ी कार्रवाई की मांग

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ट्विटर (X), इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं और आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences Act) के तहत सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

हैशटैग्स जैसे #JusticeForTheGirl और #ArrestTheMolester ट्रेंड करने लगे हैं। कई लोगों ने रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और स्थानीय पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज होने की मांग

वकीलों और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की घटना सीधे तौर पर POCSO कानून के तहत दंडनीय अपराध है। यदि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो यह मामला यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है और 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान है।

क्या कहती है कानून व्यवस्था?

रेलवे अधिनियम और POCSO एक्ट दोनों (Molestation of a Minor) ही ऐसे मामलों में ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं। यदि यह वीडियो संबंधित अधिकारी या पीड़ित के परिजन के माध्यम से पुलिस के पास पहुंचता है, तो आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके तुरंत गिरफ्तारी की जा सकती है।

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