New Guidelines : छत्तीसगढ़ मंत्रालय में कक्ष आबंटन पर सख्ती…! बिना अनुमति अटैचमेंट बंद…जरूरी होगी Permission…यहां देखें आदेश कॉपी

रायपुर, 23 अक्टूबर। New Guidelines : छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय में कक्ष आबंटन के संबंध में नए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब बिना अनुमति किसी भी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी को मंत्रालय में अटैच या पदस्थ करने पर उन्हें कक्ष आवंटित नहीं किया जाएगा।
प्राप्त आदेश में बताया गया है कि, मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति के बिना मंत्रालय में संलग्न करना नियमों के विरुद्ध है। इसके बावजूद कुछ विभाग अपने स्तर पर बिना अनुमति पदस्थ कर रहे हैं, जिससे कक्ष आबंटन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि मंत्रालय में कक्ष सीमित होने के कारण अधिकारियों को बैठकों और अन्य सरकारी कार्यों के लिए कक्ष मिलने में कठिनाई हो रही है। वहीं, मंत्रालय में ई-ऑफिस के माध्यम से शासकीय कार्यों को सुविधाजनक बनाया गया है, जिससे अधिकारी अपने मूल कार्यालय से भी कार्य कर सकते हैं।
इसलिए, अब बिना सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को मंत्रालय में पदस्थ या संलग्न किए जाने पर उन्हें कक्ष आबंटन की सुविधा नहीं मिलेगी।
यह आदेश मंत्रालय में कक्ष आवंटन की पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे इस निर्देश का सख्ती से पालन करें ताकि प्रशासनिक कामकाज सुचारू रूप से चल सके।