Religion Conversion : सरगुजा से बड़ी खबर…! पूर्व डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार…अपने घर पर किया चंगाई सभा का आयोजन…अब पहुंची जेल

Religion Conversion : सरगुजा से बड़ी खबर…! पूर्व डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार…अपने घर पर किया चंगाई सभा का आयोजन…अब पहुंची जेल

सरगुजा/अंबिकापुर, 30 जनवरी Religion Conversion : अंबिकापुर शहर में चंगाई सभा के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर ओमेगा टोप्पो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई की है।

चंगाई सभा कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप

यह मामला 25 जनवरी का बताया जा रहा है। आरोप है कि गांधीनगर थाना अंतर्गत नमनाकला निवासी 65 वर्षीय रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर ओमेगा टोप्पो ने अपने निवास पर चंगाई सभा का आयोजन कराया था। इस सभा में करीब 60 लोग शामिल हुए, जहां धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को प्रेरित किया गया।

हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध

धर्म परिवर्तन की जानकारी मिलने पर हिंदूवादी संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे और इसका कड़ा विरोध जताया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि चंगाई सभा के नाम पर हिंदू समाज के लोगों को एकत्र कर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है।

संगठनों का कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार किसी निजी घर में बिना पूर्व अनुमति धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जा सकते, इसके बावजूद ओमेगा टोप्पो के घर पर लंबे समय से हर रविवार इस तरह की सभाएं आयोजित हो रही थीं।

पुलिस को घर में प्रवेश से रोका

मौके पर पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को ओमेगा टोप्पो ने घर के अंदर आराधना चलने का हवाला देकर रोक दिया और प्रवेश के लिए अनुमति से जुड़े कागजात मांगने लगीं। इसी दौरान घर के अंदर मौजूद अधिकांश लोगों को बाहर भगा दिया गया।

धर्मांतरण के आरोप में हुई गिरफ्तारी

इसके बाद पुलिस ने ओमेगा टोप्पो और चार पास्टर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। मामले की जांच के बाद गांधीनगर पुलिस ने अपने घर में अत्यधिक लोगों को एकत्र कर हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने और धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करने के आरोप में ओमेगा टोप्पो को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 270, 299 तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 5 (क) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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