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लॉकडाउन 5.0 कई शर्तों के साथ 1 से 30 जून तक लागू रहेगा, कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से दी गई छूट

दिल्ली। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। देश में लॉकडाउन 5.0 को लागू हो गया है। अब ये 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। सुबह 9 बजे से शाम पांच बजे तक कफ्यू जारी रहेगा। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन का चौथा चरण का कल 31 मई को आखिरी दिन है। चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक के लिए लगाया गया था। इससे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन का एलान किया गया था।

लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी। ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगी। जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।

मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोल दिए जाएंगे। कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। स्कूल-कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं। 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे।

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