रायपुर, 02 सितंबर । Chhattisgarh State Minister Status: छत्तीसगढ़ शासन ने निगम, मंडल और आयोग से जुड़े तीन पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश जारी होने की तारीख से ही प्रभावी माना जाएगा।
शासन के आदेश के मुताबिक यह दर्जा संबंधित पदाधिकारियों को शिष्टाचार के लिए प्रदान किया गया है। उन्हें नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग/आयोग का होगा।
इन पदाधिकारियों को मिला दर्जा
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार तीन पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है।
| नाम | पद | निगम/मंडल/आयोग | दर्जा |
|---|---|---|---|
| श्री संजय अग्रवाल | अध्यक्ष | छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग | राज्य मंत्री |
| श्री अंजय शुक्ला | उपाध्यक्ष | छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधी पादप बोर्ड | राज्य मंत्री |
| श्री शरद अवस्थी | उपाध्यक्ष | इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण | राज्य मंत्री |
शिष्टाचार के लिए दिया गया राज्य मंत्री का दर्जा
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य शासन द्वारा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार के लिए प्रदान किया गया है। उन्हें नियमानुसार मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासकीय विभाग या आयोग की होगी।
वरिष्ठता या प्रोटोकॉल का आधार नहीं
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जारी की गई सूची को किसी प्रकार की वरिष्ठता या प्रोटोकॉल की स्थिति नहीं माना जाएगा। यानी राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने का यह आदेश पदाधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित नहीं करता।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह व्यवस्था आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावशील होगी। यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।


