Adani Hindenburg Case : एक्सपर्ट कमेटी को अडाणी मामले में नहीं मिली कोई गड़बड़, SC में रिपोर्ट पेश
नई दिल्ली, 19 मई। Adani Hindenburg Case : अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में लिखा गया है कि प्रथम दृष्टया कमेटी को किसी तरह की नियामक विफलता नहीं मिली है। मतलब, उद्योगपति गौतम अडाणी और उनकी कंपनियों के कामकाज को लेकर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं।
बता दें, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद सर्वोच्च अदालत ने कमेटी का गठन किया था। रिपोर्ट के जरिए कोर्ट को सूचित किया गया है कि सेबी द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के बाद समिति के लिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होगा कि किसी तरह का हेरफेर हुआ है।
सेबी ने मेहुल चौकसी से 5.35 करोड़ जमा करने को कहा
इस बीच, एक अन्य खबर के मुताबिक, पूंजी बाजार नियामक सेबी ने भगौड़े कारोबारी मेहुल चौकसी से 5.35 करोड़ रुपये जमा करने के लिए नोटिस भेजा है। यह नोटिस गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी के मामले में भेजा गया है। नोटिस में 15 दिनों में पैसा जमा नहीं करने पर चौकसी की गिरफ्तारी और संपत्ति व बैंक खाते जब्त करने के लिए कहा गया है। अक्टूबर 2022 में लगाए गए पांच करोड़ के जुर्माने को जमा करने में विफल रहने पर सेबी ने यह नोटिस भेजा है।