छत्तीसगढ

नगरीय क्षेत्रों में आवास, व्यवसाय और अन्य प्रयोजन के लिए आबंटित होगा शासकीय जमीन

रायपुर, 26 जून। कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने शासन के निर्देशानुसार शासकीय भूमि के आबंटन,नजूल भूमि का फ्री होल्ड और अतिक्रमित भूमि का ब्यवस्थापन प्रक्रिया की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि भूमि आबंटन के संबंध में प्राप्त होने वाले आवेदन का परीक्षण गंभीरता से किया जाना है।ऐसे हितग्राही जिनका पास नजूल पट्टा है,ऐसे जमीन मालिक फ्री होल्ड के लिए आवेदन कर सकते है।अभी तक जिले में 216 नजूल पट्टाधारियों को इसका लाभ दिया जा चुका है।इससे शासन को 6 करोङ 70 लाख रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त हुए है।उन्होंने प्राप्त आवेदनों का भलीभांति परीक्षण कर निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। यह भी ध्यान रखे कि लोक बाधा, स्वास्थ्य सुरक्षा,जन सुविधा,लोक प्रयोजन तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सुरक्षित रखने वाले भूमि का आबंटन नही किया जाना है।ऐसे जमीनों का प्रस्ताव नही बनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अधिसूचित विकास योजना के अनुरूप ही नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आबंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि का व्यवस्थापन किया जाना है।भूमि आबंटन से संबंधित समस्त प्रकरणों में इस्तेहार प्रकाशन,दावा आपत्ति और विधिवत सुनवाई किया जाना है।
ज्ञात हो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर काबिज लोगों के साथ ही अन्य लोगों को आवासीय अथवा व्यावसायिक या अन्य प्रयोजन हेतु शासकीय भूमि सहजता से आवंटित हो सके इसके लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। जिसके तहत शासकीय भूमि के आवंटन एवं व्यवस्थापन के संबंध में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड चार-एक एवं खण्ड चार-2 के प्रावधानों में आंशिक संशोधन करते हुए इसे अब और सरल करते हुए कलेक्टर को अधिकार प्रत्यायोजित किए गये है। इससे जिला स्तर पर भूमि आवंटन एवं व्यवस्थापन के मामलों को पूरी पारदर्शिता के साथ सहजता एवं शीघ्रता से निराकृत किया जा सकेगा। भूमि आवंटन की सरलीकृत प्रक्रिया का लाभ कब्जाधारियों सहित अन्य इच्छुक लोगों को मिल सकेगा।

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