First November : नवंबर से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में बड़े बदलाव…! पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र…बैंक खाते में अब 4 नॉमिनी…बिंदुवार विवरण यहां देखें
नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। First November 2025 से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम बैंक ग्राहकों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा।
पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनिवार्यता
केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनधारियों को 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना होगा, ताकि पेंशन वितरण में कोई बाधा न आए। वहीं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशनभोगियों के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से ही शुरू कर दी गई है।
सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि जो पेंशनर्स गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में हैं या शाखा तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए बैंक कर्मी घर या अस्पताल जाकर जीवन प्रमाण पत्र बनाने में सहायता करें।
बैंक खातों और लॉकर के नियमों में बदलाव
1 नवंबर से बैंक ग्राहकों को एक खाते में अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिलेगी। ग्राहक यह भी तय कर सकेंगे कि प्रत्येक नॉमिनी को खाते की राशि में कितना हिस्सा दिया जाए। उदाहरण के तौर पर, चार नॉमिनियों को 25-25 प्रतिशत हिस्सेदारी दी जा सकती है। पहले ग्राहक केवल एक या दो नॉमिनी ही चुन सकते थे।
इसके साथ ही, बैंक लॉकर के लिए क्रमिक नामांकन (Sequential Nomination) की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसमें खाता धारक यह निर्धारित कर सकेगा कि उसके लॉकर का एक्सेस सबसे पहले किस नॉमिनी को मिलेगा, जिससे विवाद और क्लेम प्रक्रिया में होने वाली देरी कम होगी।
पेंशन स्कीम बदलने की अंतिम तारीख बढ़ी
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब सरकारी कर्मचारी 30 नवंबर 2025 तक अपनी पेंशन स्कीम में बदलाव कर सकते हैं।
मुख्य बिंदु
- जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि: 1–30 नवंबर 2025
- 80 वर्ष से ऊपर वालों के लिए प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू
- बैंक खाते में अब चार नॉमिनी तक की अनुमति
- बैंक लॉकर के लिए क्रमिक नामांकन प्रणाली लागू
- NPS से UPS में स्विच करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025


