नई दिल्ली, 21 नवंबर। Labour Codes : सरकार ने शुक्रवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश में चार नए लेबर कोड्स को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। इन कोड्स के लागू होने के साथ ही 29 पुराने श्रम कानून खत्म हो गए हैं और उनकी जगह अब एकीकृत, सरल और आधुनिक श्रम ढांचा काम करेगा।
लागू किए गए चार लेबर कोड
- वेज कोड, 2019 – वेतन संहिता
- इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020 – औद्योगिक संबंध संहिता
- सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 – सामाजिक सुरक्षा संहिता
- ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 – व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता
श्रम सुधारों की दिशा में बड़ा कदम
श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इन चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और अब ये देश के कानून बन गए हैं। मंत्री ने बताया कि इन कोड्स का उद्देश्य है-
- श्रम नियमों का आधुनिकीकरण
- श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देना
- श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक कार्य की दुनिया के अनुरूप संरेखित करना
मंत्री ने कहा कि यह कदम भविष्य के लिए तैयार कार्यबल और मजबूत, लचीले उद्योग तैयार करने में मदद करेगा और यह आत्मनिर्भर भारत के श्रम सुधारों को आगे बढ़ाने वाला है।
पुराने श्रम कानूनों की चुनौती
भारत में कई श्रम कानून स्वतंत्रता से पहले और उसके बाद के प्रारंभिक दौर (1930–1950 के दशक) में बनाए गए थे। उस समय अर्थव्यवस्था और कार्य की दुनिया मौलिक रूप से भिन्न थी।
- अधिकांश बड़े देशों ने पिछले कुछ दशकों में अपने श्रम नियमों को समय-समय पर अपडेट किया और उन्हें एकीकृत किया।
- भारत अब तक 29 केंद्रीय श्रम कानूनों में बिखरा हुआ, जटिल और कई मामलों में पुराने प्रावधानों के आधार पर काम कर रहा था।
इन नए कोड्स के साथ भारत में श्रम कानून अब सरल, पारदर्शी और एकीकृत होंगे, जिससे श्रमिकों और उद्योगों दोनों को लाभ मिलेगा।

