CM Sikho-Kamao Yojana: Registration of institutions will start from June 7 and youth from June 15… Placements will start from July 15CM Sikho-Kamao Yojana

मध्य प्रदेश, 02 मार्च।Madhya Pradesh : शिवराज मंत्रिमंडल ने शनिवार को लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को एक हजार रुपये प्रति माह देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सीएम ने कहा कि 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं पांच मार्च को शुरू की जाने वाली योजना का लाभ पाने की हकदार होंगी। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र की जिन महिलाओं को अभी 600 रुपये पेंशन मिल रही थी, वे भी अब 1000 रुपये पाने की हकदार होंगी। चौहान ने कहा कि योजना के फार्म महिलाएं आसानी से भर सकें, इसके लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना  योजना को अपने जन्मदिन 5 मार्च से शुरू करने जा रहे हैं। जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं के खाते में हर महीने एक हजार रुपए दिए जाएंगे।

किन्हें मिलेगा योजना का लाभ

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की सभी विवाहित, विधवा, परित्यक्ता ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 23 साल है, वे इस योजना की पात्र होंगी। इस योजना का लाभ 60 साल से कम उम्र की महिलाओं को ही मिलेगा। प्रदेश में 60 साल से ऊपर की उम्र के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू है। इसमें 600 रुपए मिलते हैं और अब उसमें 400 रुपए जोड़कर 1000 रुपए दिए जाएंगे।

NFHS (नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे) में 15 से 49 साल उम्र की 54.7% महिलाओं के एनीमिया की शिकार होने का पता चला। सर्वे से पता चलता है कि काम के नजरिए से पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी कम है। इस कारण से महिलाएं आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होने के बजाए पुरुषों पर आश्रित हैं।

ये दस्तावेज होंगे जरूरी

लाडली योजना के लिए आवेदन करने के लिए महिलाओं को कैम्प में पूरे परिवार की आईडी, खुद की आईडी और खुद का आधार कार्ड लेकर आना होगा। इसके बाद गांव, वार्ड में लगे कैम्प के प्रभारी महिला द्वारा भरे गए आवेदन पत्र के अनुसार पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करेंगे। महिला की ऑन स्पॉट फोटो लेकर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन सब्मिट होने के बाद पावती का प्रिंट आउट भी महिला को दिया जाएगा। आवेदकों की लिस्ट ग्राम पंचायत, वार्ड में चिपकाई जाएगी।

ऐसे होगा अंतिम सूची का प्रकाशन

आवेदनों पर आई आपत्तियों की जांच और निराकरण के लिए 15 दिनों में समिति को निर्णय करना होगा। (Madhya Pradesh) समिति केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार करेगी, जिन आवेदनों पर आपत्तियां आई हैं। इसके अलावा बाकी आवेदनों का राज्य स्तर पर रेंडम सिलेक्शन कर उनकी पात्रता की जांच की जाएगी। आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र भी दिए जाएंगे।

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