Municipal Elections : बीरगांव और गोबरा नवापारा में आचार संहिता लागू, सभा-रैली पर लगा प्रतिबंध
रायपुर, 25 नवबंर। नगरीय निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही रायपुर जिले के बीरगांव नगर निगम और गोबरा नवापारा में आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन नियमावली के अलावा विभिन्न पहलुओं पर जिले के कलेक्र और एसएसपी ने गुरुवार को मीडिया से तमाम जानकारियां साझा की हैं।
रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार गुरुवार को एक प्रेस वार्ता ली, जिसमे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आचार संहिता के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी तरह के शस्त्र का उपयोग नहीं करेगा। यही नहीं बिना अनुमति के न कोई सभा होगी, न कोई रैली। जुलूस और धरने पर भी प्रतिबंधित लगा दिया गया है।
बीरगांव में हैं 40 वार्ड
रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया कि आचार संहिता आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दण्ड विधान की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बीरगांव नगर निगम की बात करें तो यहां के कुल 40 वार्डों में मतदान होगा। कुल मतदाताओं की संख्या 80 हजार 441 है। वहीं गोबरा नवापारा में 1091 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
समानांतर बनाये जायेंगे केंद्र
कोरोना संकट को देखते हुए इस बार निकाय चुनाव में मतदान केंद्र बढ़ाये जा रहे हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने के कारण मतदाताओं को एक ही केंद्र में भीड़ नहीं होने दिया जायेगा। जिसके लिए एक मतदान केंद्र के नंबर से ही समानांतर केंद्र बनाये जा रहे हैं। जिसके लिए मतदाताओं को केंद्रों की जानकारी पहले ही दी जाएगी। साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जायेगा।
स्वीप अभियान होंगे शुरू
मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से ‘जागो वोटर अभियान’ भी चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। चुनावी कार्य और शिकायतों के लिए चौबीसों घण्टे कंट्रोल रूम की शुरूआत की गई है।
उम्मीदवार कर सकेंगे तीन लाख तक खर्च
नगर पालिका निगम में पार्षदों को जहां तीन लाख तक खर्च करने की छूट राज्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से मिली है, तो वहीं नगर पालिकाओं में खर्च की सीमा 1 लाख रुपए तय की गई है।
इसी तरह शस्त्र, आय संबंधी जानकारी, अपराधिक रिकार्ड आदि जानकारियां भी उम्मीदवार की एकत्र करने के लिए नियुक्तियां होंगी। वहीं नामांकन पत्र के लिए बीरेंद्र पंचभाई को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है