छत्तीसगढ

National Lok Adalat : नेशनल लोक आदोलत का आयोजन 13 मई को

बिलासपुर, 12 मई। National Lok Adalat : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त निर्देश के परिपालन में 13 मई 2023 दिन शनिवार को जिला बिलासपुर में ‘‘नेशनल लोक अदालत’’ का आयोजन किया जा रहा है जिसमें न्यायालयो में लंबित अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के माननीय अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश अशोक कुमार साहू के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर (छ0ग0) द्वारा जिला न्यायालय बिलासपुर एवं अंतर्गत समस्त तालुका न्यायालयों पेण्ड्रा, मरवाही, बिल्हा, तखतपुर, कोटा सहित कुल-31 तथा जिला बिलासपुर एवं गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के राजस्व न्यायालयों की कुल-45 एवं पेंशन लोक अदालत की 01 खण्डपीठ, इस प्रकार कुल 77 खण्डपीठो का गठन किया गया हैं।

उक्त नेशलन लोक अदालत में अपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा-138 एनआई एक्ट, चेकों के अनादरण संबंधी प्रकरण, बैंक वसूली के प्रकरण, दावा प्रकरण, पारिवारिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भू-अर्जन संबंधी प्रकरण, तथा बिजली एवं पानी के भुगतान संबंधी प्रकरण, राजस्व प्रकरण, व्यवहार वाद प्रकरण एवं अन्य लंबित एवं विवाद पूर्व प्रकरण (प्री-लिटिगेशन) प्रकरणों के साथ-साथ रिटायरल बेनिफिट अर्थात पेंशन से संबंधित प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा।

यह नेशनल लोक अदालत हाईब्रिड मोड पर आयोजित की जावेगी, जिसमें पक्षकारों द्वार न्यायालय में उपस्थित होकर अथवा विडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण किया जा सकेगा, इसके अतिरिक्त जिन पक्षकारों के राजीनामा योग्य प्रकरण उक्त नेशनल लोक अदालत में नहीं रखे गये है यदि वह भी अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखना चाहते है तो 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपने प्रकरण की सुनवाई करवा सकते है।

भारती नगर, बिलासपुर में होगा मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन –

उक्त नेशनल लोक अदालत में पंकज कुमार जैन, सभापति, स्थायी लोक अदालत(जनोपयोगी सेवाएं) बिलासपुर के द्वारा मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा, जिसमें संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी सामुदायिक भवन, सेंट जेवियर स्कूल के पास भारती नगर में जाकर मौके पर न्यायालय लगाकर जनोपयोगी सेवाओं के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों का निराकरण करेगें।

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