कांकेर, 30 नवंबर। Rapist NSUI Leader : कांकेर जिले में कालेज में पढ़ने वाली छात्रा के साथ हैवानियत करने वाले एनएसयूआई नेता रूहाब मेमन को अदालत ने 10 साल कैद और 1,500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी ने छात्रा को कार में बंधक बनाकर मारपीट की और दुष्कर्म किया। घटना के बाद उसने पीड़िता को मुंह खोलने पर कार से कुचलने और जान से मारने की धमकी दी।
मामले का विवरण
यह घटना 16 नवंबर 2022 की है। 22 वर्षीय छात्रा को रूहाब मेमन ने घड़ी चौक पर मिलने के लिए बुलाया। छात्रा कार में बैठते ही आरोपी केशकाल ले गया। लौटते समय उसे सिंगारभाट जंगल में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया और दांत से काटकर घायल किया। वारदात के बाद आरोपी ने पीड़िता को मुंह खोलने पर कार से कुचलकर जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस और अदालत की कार्रवाई
पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रेप, मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच पूरी कर अभियोग पत्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विभा पांडे के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत में 21 गवाहों की गवाही के आधार पर सभी आरोप साबित हुए।

