छत्तीसगढ

महापौर-अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस द्वारा गड़बड़ी की आशंका, देर रात निर्वाचन आयुक्त को भाजपा ने सौंपा ज्ञापन

रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव में महापौर, अध्यक्ष व सभापति के चुनाव में सत्ताधारी दल कांग्रेस द्वारा गड़बड़ियों की आशंका को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने आज रात्रि राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह के अनुपम नगर स्थित निवास जाकर ज्ञापन सौंपा है। जिसमें उन्होंने रायपुर में विधि प्रावधानों के विपरीत नगर निगम आयुक्त द्वारा महापौर, सभापति एवं अपीलीय समिति के सदस्यों की सूचना जारी करने पर आपत्ति दर्ज की है। साथ ही महापौर, सभापति एवं/ नगर पालिका अध्यक्ष एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष निर्वाचन में मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित किये जाने की मांग भी रखी है।
सौंपे गए ज्ञापन में भाजपा ने कहा कि आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा दिनांक 4 – 1 – 2020 को संशोधित निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है । जिसमें यह सूचित किया है कि नगर पालिक निगम के महापौर, स्पीकर एवं अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रथम सम्मेलन दिनांक 6 – 1 – 2020 को आपरान्ह 12 . 30 बजे से कार्यक्रम नगर पालिक निगम, रायपुर के चतुर्थ तल स्थित सभा कक्ष में आयोजित किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि महापौर, स्पीकर एवं अपीलीय सदस्यों के निर्वाचन हेतु सूचना 7 दिन पूर्व घोषित की जावेगी, परंतु संशोधित निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना दिनांक 4 – 1 – 2020 को जारी की जा रही है एवं प्रथम सम्मेलन दिनांक 6 – 1 – 2020 को किया जा रहा है जो नगर पालिक अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
यह जानकारी देना भी आवश्यक है कि जब तक महापौर सभापति / अध्यक्ष नगर पालिका / नगर पंचायत का चुनाव सम्पन्न नहीं हो जाता तब तक सम्पूर्ण कार्यवाही एवं निर्वाचन की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। जबकि यह सूचना आयुक्त नगर निगम रायपुर द्वारा की जा रही है जो कि अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत है । यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि दिनांक 28 – 12 – 2019 को महापौर , सभापति एवं अपीलीय सदस्यों के निर्वाचन की सूचना जारी कर दी गई थी एवं 6 – 1 – 2020 को समय 12 . 30 बजे समस्त पदों के लिए समय निर्धारित किया गया था । परंतु इस सूचना को संशोधित करते हए महापौर एवं सभापति के निर्वाचन के समय में फेरबदल किया गया है , जो दिनांक 28 – 12 – 2019 के सूचना को अतिलंधित करता है । इस प्रकार यदि निर्वाचन के समय में फेरबदल किये जाने की सूचना संशोधित की जाती है तो उसे पुनः 7 दिन का समय निर्धारित कर सक्षम अधिकारी द्वारा अर्थात जिला निर्वाचन आधकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए । इस प्रकार दिनांक 4 – 1 – 2020 को जारी संशोधित सूचना क्षेत्राधिकार से बाहर एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण दिनांक 6 – 1 – 2020 को नियत की गई निर्वाचन की तिथि को स्थगित किया जाकर किसी अन्य तिथि को निर्वाचन की तिथि नियत की जावे एवं सक्षम अधिकारी द्वारा सूचना की तारीख प्रसारित किया जावे । यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अन्य जिलों में जैसे राजनांदगांव . दुर्ग , बिलासपुर में महापौर , स्पीकर एवं अपीलीय समिति सदस्यों के निर्वाचन हेतू सूचना कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं जारी की गई है । परंतु रायपुर में महापौर , सभापति एवं अपीलीय समिति के सदस्यों की सूचना आयुक्त नगर निगम द्वारा जारी की गई है । जो पूर्णतः विधि के प्रावधानों के विपरीत है । भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से अनुरोध है कि दिनांक 1 – 1 – 2020 को जारी संशोधित सूचना पत्र को निरस्त किया जाकर महापौर , स्पीकर एवं अपीलीय सदस्यों निर्वाचन की तिथि नगर पालिक अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किये गये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 7 दिन पश्चात का समय निर्धारित करते हुए सूचना पत्र जारी किया जावे ताकि निर्वाचन विधि अनुसार संपादित होना सुनिश्चित हो सके ।प्रतिनिधिमंडल में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल,विधायक नारायण चंदेल,पूर्व मंत्री राजेश मूणत,भाजपा विधि विभाग के प्रमुख नरेशचंद्र गुप्ता,रमाकांत मिश्रा,अनुराग अग्रवाल, तुषार चोपड़ा आदि उपस्थित थे।
महापौर, सभापति एवं अध्यक्ष के चुनाव में पार्षदों द्वारा मोबाइल व स्वयं के पेन उपयोग पर प्रतिबंध हो -भाजपा
महापौर, सभापति एवं अध्यक्ष के चुनाव में पार्षदों द्वारा मोबाइल का उपयोग कर उपरोक्त पदों के चुनाव का राजनैतिक रूप से प्रभावित किया गया है । अभी शेष होने वाले महापौर, नगरीय निकाय के चुनाव में किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव एवं प्रभाव का उपयोग न हो सके इस कारण बैठक में पार्षदों के होने वाले निर्वाचन में मोबाइल के उपयोग को प्रतिबंधित किया जावे, साथ ही पार्षदों को स्वयं के पेन लेकर अंदर जाने से भी प्रतिबंधित किया जावे एवं पेन निर्वाचन के समय ही निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जावे। आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में तत्काल समस्त निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश प्रसारित किया जावे।

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