व्यापार

इस बैंक के ग्राहकों के लिए बुरी खबर, खाते से 10,000 रुपये से अधिक निकालने पर RBI ने लगाई रोक

नई दिल्ली, 25 नवबंर। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा तय कर दी है। बैंक के ग्राहक अब अपनी जमा रकम में से 10000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकते। रिजर्व बैंक ने बुधवार को एक बयान में कहा कि अब मल्कापुर शहरी सहकारी बैंक के ग्राहक अपने सभी खातों से सिर्फ 10,000 रुपये की ही निकासी कर सकते हैं।

केंद्रीय बैंक ने महाराष्ट्र स्थित मल्कापुर शहरी सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने से उस पर निकासी सीमा समेत कई पाबंदियां लगा दी हैं। अब केंद्रीय बैंक की पूर्व-अनुमति के बगैर मल्कापुर शहरी सहकारी बैंक न तो किसी कर्ज का नवीनीकरण करेगा और न ही किसी तरह का निवेश या भुगतान कर सकता है।

अगले छह महीनों तक प्रभावी रहेंगी पाबंदियां

केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस सहकारी बैंक पर लगाई गई ये पाबंदियां बुधवार शाम से अगले छह महीनों तक प्रभावी रहेंगी। हालांकि, उसने यह साफ कहा है कि ये पाबंदियां लगाने का मतलब यह नहीं है कि मल्कापुर सहकारी बैंक को बैंकिंग गतिविधियों से रोका गया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक, यह सहकारी बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक कुछ बंदिशों के साथ बैंकिंग कामकाज करता रहेगा।

टीसीपीएसएल पर दो करोड़ का जुर्माना 

भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय नियमों का पालन नहीं करने पर टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड (टीसीपीएसएल) और एपनिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एटीपीएल) पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बुधवार को अपने एक बयान में इन दोनों कंपनियों पर अर्थदंड लगाने की जानकारी दी। इसके मुताबिक उसने टीसीपीएसएल पर दो करोड़ रुपये और एटीपीएल पर 54.93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इस वजह से आरबीआई ने लगाया जुर्माना

केंद्रीय बैंक ने कहा, ”यह पाया गया है कि टीसीपीएसएल ने व्हाइट लेबल एटीएम लगाने और नेटवर्थ संबंधी निर्देशों का पालन नहीं किया। वहीं , एटीपीएल ने एस्क्रो खातों में शेष और नेटवर्थ संबंधी प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया।”  आरबीआई ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर भुगतान के लिए पीएसओ मशीनों लगाने वाली इन दोनों कंपनियों को नोटिस भी भेजा था। उनसे मिले जवाब की समीक्षा के बाद केंद्रीय बैंक ने उन पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है।

आरबीआई ने कहा कि इन दोनों पीएसओ प्रदाताओं पर जुर्माना लगाने की वजह नियमों का पालन नहीं करना है और इसका उनके ग्राहकों के साथ हुए लेनदेन की वैधता से कोई संबंध नहीं है।  एक अन्य बयान में आरबीआई ने केरल स्थित कंपनी मुलामुत्तिल फाइनेंसियर्स लिमिटेड पर भी 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की जानकारी दी है। उसे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के वर्गीकरण संबंधी मानकों का पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button