मई में प्रत्येक शुक्रवार रात 11 से सोमवार सुबह 6 बजे तक होगी पूर्णतः तालाबंदी इसके अलावा अनेक प्रतिबंध रहेंगे
रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर डॉ एस. भारतीदासन ने सम्पूर्ण रायपुर जिला में मई माहके् प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः तालाबंदी (लॉकडाउन) करने के आदेश दिये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि कोविड से बचाव और प्रसार की रोकथाम के लिए जिले में पूर्व से ही धारा 144 लागू है और फिजिकल डिस्टेशिग को अपनाया जा रहा है । वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए भारत सरकार और राज्य शासन द्वारा दी गयी छूट को प्रतिबंधित करते हुए सप्ताह में दो दिन का पूर्णता तालाबंदी की जा रही है । यह पूर्णता तालाबंदी शुक्रवार की रात 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगी ।इस अवधि में निम्नानुसार गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा-
परिवहन पर प्रतिबंध
जिलों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बसें,टैक्सी ,ऑटो रिक्शा ,बसे , ई रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है । केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं /सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।
इसी तरह आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय और प्रतिष्ठान को छोड़कर सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय ,सप्ताहिक हाट बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियों को बंद रखेगी ।
प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों/ सेवाओं की सूची
कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवाएं (जिनके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लिनिक भी शामिल है), दवा दुकान, चश्मे की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, खाद्य पदार्थ दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय/ वितरण /भंडारण/ परिवहन की गतिविधियां। दूध संयंत्र, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज़ पेपर हाकर प्रातः 6:30 से 9:30 बजे तक लाल डाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं सेवाएं जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन। बिजली /पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं है। जेल, अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, टेलीकॉम /इंटरनेट सेवाएं /आईटी आधारित सेवाएं, मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल /डीजल पंप एवं एलपीजी/ सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां। खाद्य/ दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई कामर्स आपूर्ति, टेक अवे /होम डिलीवरी रेस्टोरेंट पूर्व से विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डायटिंग सेवाएं। सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां, निजी एजेंसियों सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा। जिले के अंतर्गत स्थित समस्त औद्योगिक संस्थाएं इकाइयों एवं खान को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी ।
समस्त औद्योगिक संस्थाएं/ इकाइयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है ,उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारी/ अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ,राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारामहामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरश पालन अनिवार्य रूप से करेंगी ।
सभी धार्मिक संस्कृति एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णता बंद रहेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144(1), पब्लिक एक्ट 1949, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनिमय 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।