छत्तीसगढ

सहकारी सोसायटी के आमसभा आयोजन में तीन माह की वृद्धि

रायपुर, 15 सितम्बर। कोविड-19 में आमसभा का आयोजन किए जाने हेतु शासन से शीर्ष एवं जिला स्तरीय सहकारी संस्थाओं द्वारा मार्गदर्शन और समय वृध्दि की मांग किया गया था।
इस संदर्भ में उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ एन आर के चंद्रवंशी ने बताया कि समस्त पंजीकृत सहकारी समितियों में कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम को ध्यान में रखते छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में समस्त शीर्ष, जिला और प्राथमिक सहकारी समितियां जिनमें आमसभा का आयोजन नहीं किया गया हो, वहाँ उनकी संस्था को आमसभा आयोजित किए जाने की तिथि में तीन माह की वृध्दि की गई है। यह भी ध्यान रखा जाए कि भारत एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में दिए गए निर्देशों का समुचित पालन सुनिश्चित करते हुए आमसभा का आयोजन किया जाए।

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