होम क्वाॅरेंटाइन का आदेश न पालन करने पर युवकों पर FIR दर्ज

सूरजपुर। स्वास्थ्य विभाग ने दो लोगों को कोरोना का संदिग्ध मानकर 28 दिन तक होम क्वाॅरेंटाइन कर घर से बाहर न निकलने के सख्त हिदायत दी थी, निर्देशों का पालन न कर दूसरों की जान को खतरे में डालने के अलावा प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर सूरजपुर पुलिस ने दोनों के विरूद्व धारा 188, 269, 270, 34 भारतीय दण्ड संहिता व महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस व स्वास्थ्य अमला कोरोना संदिग्धों की लगातार पतासाजी व चिन्हित कर बाहर से आने वाले लोगों के होम क्वाॅरेंटाइन कर इन्हें 28 दिन के लिए घर में रहने की सख्त हिदायत दी थी।
10 अप्रैल 2020 को चौकी प्रभारी बसदेई सुनील सिंह के द्वारा इन दोनों को उनके घर ग्राम सुन्दरपुर जाकर चेक किए जाने पर दोनों नहीं मिले जिसकी सूचना से पुलिस अधीक्षक सूरजपुर राजेश कुकरेजा को अवगत कराए जाने पर उन्होंने चौकी प्रभारी को अपराध पंजीबद्व कर दोनों की गंभीरतापूर्वक पतासाजी करने के निर्देश दिए। इन दोनों के द्वारा प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन न करते हुए दूसरों की जान को खतरे में डालकर बाहर चले जाने पर चौकी प्रभारी बसदेई ने इन दोनों के विरूद्ध धारा 188, 269, 270, 34 भारतीय दण्ड संहिता व महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज किया है। पतासाजी करने पर पुलिस को जानकारी हुई कि वाहन स्वामी ग्राम उंचडीह निवासी ललित राजवाड़े पिता भोलाराम राजवाड़े के वाहन को लेकर दोनों आरोपी कोरबा जिला गए हुए है जो दोनों कोरबा में ही है। वाहन स्वामी यह जानते हुए कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दोनों लोगों को होम क्वाॅरेंटाइन किया गया है इसके बावजूद भी दोनों को वाहन लेकर कोरबा भेज दिया है। उक्त संबंध में पुलिस वाहन स्वामी के विरूद्व कार्यवाही कर रही है।
सूरजपुर जिला प्रशासन व पुलिस के द्वारा पूर्व में कई बार नागरिकों से अपील कर चुका है कि होम क्वाॅरेंटाइन किए गए व्यक्ति प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन करें इसके बावजूद भी लोग नियमों की अनदेखी कर रहे है। होम क्वाॅरेंटाइन का पालन न कर नियमों की अनदेखी करने वालों पर पुलिस कड़ी कानूनी कार्यवाही कर रही है और इसमें सख्त सजा का प्रावधान भी है। सूरजपुर पुलिस पुनः सभी से अपील करती है कि होम क्वाॅरेटाइन नियम का पालन कर सहयोग प्रदान करें।