उच्च न्यायालय के आदेश पर अब अंजलि जैन सखी वन स्टॉप सेंटर से 20 को होंगे रिहा

उच्च न्यायालय के आदेश पर अब अंजलि जैन सखी वन स्टॉप सेंटर से 20 को होंगे रिहा

रायपुर। जिला कार्यक्रम अधिकारी रायपुर ने आम सूचना जारी कर जानकारी दी है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन मे अंजलि जैन जो कि वर्तमान में सखी वन स्टॉप सेंटर बैरन बाजार रायपुर में है, को स्वतंत्र रूप से उसकी इच्छा पर रहने देने के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर से छोड़ने के लिये 20 नवंबर को सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है।

पूर्व में इसके लिये 17 नवंबर का दिन निर्धारित किया गया था। इसके लिये अशोक जैन तथा मोहम्मद इब्राहिम को उनके दूरभाष एवं ईमेल आई डी के माध्यम से दिए जाने का प्रयास किया गया, किन्तु अशोक जैन के दूरभाष बंद होने तथा पुलिस के अनुसार उनके धमतरी के निवास पर सपरिवार अनुपस्थित के कारण सूचना तामिली नही हो पाई। इस कारण अब आम सूचना जारी कर अंजली जैन को 20 नवंबर को सुबह 11 बजे सखी सेन्टर से छोड़ा जाएगा । यह भी उल्लेखनीय है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जिला कलेक्टर और दंडाधिकारी रायपुर द्वारा सखी सेंटर, बैरन बाजार रायपुर के 200 मीटर की परिधि में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लगाई गई है।

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