ओपी चौधरी को हाईकोर्ट से मिली राहत, जमीन की अदला-बदली मुद्दे पर खेतान कमिटी की जांच पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक

ओपी चौधरी को हाईकोर्ट से मिली राहत, जमीन की अदला-बदली मुद्दे पर खेतान कमिटी की जांच पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर। पूर्व आईएएस और मौजुदा समय में भाजपा नेता ओपी चौधरी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। ओपी चौधरी के खिलाफ राज्य सरकार ने कमिश्नर ऑफ  इंक्वारी एक्ट के तहत सी के खेतान को जांच सौंपी थी, हाईकोर्ट ने उस जांच पर रोक लगा दी है। दंतेवाड़ा कलेक्टर रहे ओपी चौधरी पर आरोप लगाया गया था किए जमीन के अदला-बदली में नियमों की अवहेलना की गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पूर्व दायर रिट 53/2014 की सुनवाई करते हुए 15 सितंबर 2016 को आदेशित किया था किए राज्य सरकार जांच करे। इस आदेश के परिपालन में राज्य सरकार ने आदेश जारी किया और जस्टिस टी पी शर्मा को जांच की जवाबदेही सौंप दी गई।

राज्य में जबकि कांग्रेस सरकार अस्तित्व में आई तो सरकार ने 29 मई को कमिश्नर ऑफ  इन्क्वायरी एक्ट के तहत पुरानी जांच के चलते हुए नई जांच समिति सीके खेतान की अध्यक्षता में बनी दी। ओपी चौधरी ने हाईकोर्ट में इस नई जांच कमेटी को चुनौती दी थी। जस्टिस पी सैमकोशी ने इसकी सुनवाई की और राज्य सरकार की उस समिति जिसमें सीके खेतान अध्यक्षता कर रहे हैं उन्हें जांच करने से रोक दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब के लिए नोटिस भी जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से गैरी मुखोपाध्याय और विवेक शर्मा ने पैरवी की है। प्रकरण की अगली तारीख 6 नवंबर घोषित की गई है।

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