छत्तीसगढ

बिग ब्रेक : कैबिनेट की बैठक खत्म, केवल साक्षर व्यक्ति भी अब लड़ सकेगा पंच-सरपंच चुनाव

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज सुबह 10 बजे से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित की गई थी। उसके बाद प्रेस ब्रीफ़िंग हुई। पंचायत चुनाव को लेकर भूपेश सरकार ने अहम फैसला लिया।

पंच और सरपंच पहले की तरह डायरेक्ट चुने जाएंगे। अब चुनाव लड़ने के लिए पांचवी पास की पात्रता नहीं होगी, बल्कि केवल साक्षर व्यक्ति भी अब पंच-सरपंच का चुनाव लड़ सकता है।

बता दे इस हफ्ते में यह दूसरी बार भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही आचार संहिता लग जाएगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में कुछ और फैसले

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में –

# छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की कतिपय धाराओं में संशोधन प्रस्ताव

# उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया और यह विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर होगा।

# छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम 2019 में संशोधन विधेयक।

# छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन-रायगढ़ में नये विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया गया। यह विश्वविद्यालय स्व. नंद कुमार पटेल के नाम पर होगा।

# छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक 2019

# छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2019

# नगरीय निकायों के द्वारा निर्मित दुकानों के आबंटन पर वार्षिक किराया का निर्धारण प्रस्ताव

# राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में क्षेत्रीय बंधन के साथ सरल क्रमांक 12 में सम्मिलित जाति जालारी (जालारनलु) के संबंध में।

# राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में उल्लेखित क्षेत्रीय बंधन को विलोपित करने संबंधी प्रस्ताव

# भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पाटी जिला कोरिया को आबंटित भूमि पर अधिरोपित प्रब्याजी राशि कम करने संबंधी प्रस्ताव

# आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2019 में दिनांक 30.10.2019 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

*बैठक में अनियमित (चिटफण्ड) कंपनियों के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया गया। जिसमें अभिकर्ताओं के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों के साथ ठगी की गई राशि की वापसी के संबंध में समीक्षा की गई।

*बिलासपुर सिविल लाईन में दर्ज प्रकरण में 2 लाख 80 हजार रूपए की राशि वापस कर दी गई है।

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